प्लास्टिक के उपयोग पर फिर से सख्ती होने जा रही है। यहां तक कि प्लास्टिक और पॉलीबैग मिलने पर जुर्माना भी तय हो चुका है। पॉलिबैग मिलने पर यमुना प्राधिकरण, नोएडा और ग्रेटर नोएडा पेरशासन 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकेंगे।
बता दें कि 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना तय कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के इस्माल पर जुर्माने का नियम भी तय कर दिया है। साथ ही राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।
गौतमबुद्ध नगर जिले में तीनों- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण प्रशासन ने पिछले साल प्लास्टिक और पॉलीबैग के इस्तेमाल के खिलाफ जम कर अभियान चलाया था। एक बार फिर से इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि शासन के निर्देशानुसार जुर्माने की कीमत प्लास्टिक के वज़न के हिसाब से होगी। 100 ग्राम प्लास्टिक या पॉलीबैग मिलने पर हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, पांच किलो पर 1000 हजार का जुर्माना और इससे ज्यादा मिलने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।