NGT ने मना किया निर्माण कार्य करवाने से.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कचरा प्रबंधन साइट पर व्यावसायिक इमारत नहीं बना सकते हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम ने एनजीटी के पूर्व में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने के लिए याचिका दायर की थी। एनजीटी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पूर्व में दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
एनजीटी ने कहा कि राजधानी में कचरे का प्रबंधन बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसी साइट को इमारत के निर्माण के लिए नहीं दे सकते। साइट पहले से ही कचरा प्रबंधन के लिए है, संबंधित विभाग इसके लिए अन्य स्थान तलाश करे।
चल रहा हैं इन्स्पेक्शन लग रहा हैं फ़ाइन.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रगति मैदान और फिक्की ऑडिटोरियम में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण साइट से धूल उड़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। पर्यावरण मंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रगति मैदान के गेट-6 पर चल रहे निर्माण कार्य पर नियमों का उल्लंघन नहीं पाया, लेकिन फिक्की में चल रहे ध्वस्तीकरण में बड़े पैमाने पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन देखा। इस पर उन्होंने फिक्की में तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण का कार्य बंद करा दिया। साथ ही संबंधित एजेंसी पर जुर्माना भी लगाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई जाती है, तब तक काम शुरू न किया जाए।