एक नज़र पूरी खबर

  • याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाया सवाल
  • विशेष पुलिस आयुक्त के नोट की कॉपी दाखिल करने के आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पुलिस को निर्देश दिया है कि दंगों की जांच करने वाली टीमों के प्रमुख विशेष पुलिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश की कॉपी कोर्ट में दाखिल करें। दिल्ली दंगों में शिकार हुए दो परिवारों की याचिका पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। फरवरी में हिंसा में मारे गए दो लोगों के परिजनों ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त के नोट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

पहली याचिका साहिल परवेज की तरफ से लगाई गई है, जिनके पिता को दिल्ली दंगों में गोली मार दी गई थी, जबकि दूसरी याचिका मोहम्मद सईद सलमानी ने लगाई है जिनकी मां दिल्ली दंगों में मॉब लिंचिंग की शिकार हुई थीं।हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई पर विशेष पुलिस आयुक्त के नोट की कॉपी कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिया हैं। इसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 8 जुलाई को स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली दंगे की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को लिखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के बाद हिंदू युवाओं की गिरफ्तारी के बाद से उन इलाके के हिंदुओं में गुस्सा और आक्रोश है। लिहाजा जांच कर रहे अधिकारी आगे होने वाली गिरफ्तारी पर एहतियात बरतें। साथ ही दिल्ली हिंसा की जांच कर रहे बाकी और अधिकारियों को भी उचित मार्गदर्शन दें।

Swasti is Patna Local Journalist covering patna and nearby news, views and Interviews.

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