अभी अभी सामने सामने आई एक अहम खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक धारा 144 लागू कर दिया है। अनुच्छेद 370 को खत्म किये जाने के बाद घाटी में शांति व्यवस्था भंग होने के आशंका के वजह से यह फैसला लिया गया है।
ताज जानकारी के अनुसार कारगिल, द्रास और सांको में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मेजैस्ट्रेट ने एडवाइजरी जारी की है।
जिसमें कहा गया है कि घाटी में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तहसील कारगिल, द्रास और सांको में धारा 144 लागू की जा रही है।
सीआरपीसी की धारा 144 सुबह गुरुवार सुबह पांच बजे से लागू हो गई है।
जिला मेजिस्ट्रेट आईएएस बशीर उल हक चौधरी ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी चार व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर खड़े नहीं रह सकते हैं।
किसी भी तरह की बैठक करने से पहले जिला मेजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगा। साथ ही प्राइवेट कॉलेज, स्कलों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है।
एडवाइजरी में यहभी कहा गया है कि यदि कोई इन आदेशों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ रणबीर पिनल कोड धारा 188 कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, इसमें यह साफ किया गया है कि यह नोटिस मेडिकल आफिसर और अधिकारियों और बिजली विभाग PHE, M.C पर लागू नहीं है। आगले आदेश तक सभी को यह नियम मानने के लिए कहा गया है। सभी संबंधिक कार्यालयों में इसकी कॉपी भी भेज दी गई है।