अभी अभी मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें एक सगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तय की गई है. प्रधानमंत्री आवास पर चली ढाई घंटे की कैबिनेट मीटिंग के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कारी को फांसी मिलेगी. जबकि 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के मामले में सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है. जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है.
इस फैसले पर अभी कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी है. जबकि सरकार जल्द ही अध्यदेश भी लेकर आएगी. ऐसा कहा जा रहा है कि कठुआ और उन्नाव में दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर देश और दुनिया में हुई नाराजगी भरी प्रतिक्रिया के बाद सरकार के मंत्रियों द्वारा पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का कानून) में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा था.
इससे पहले तक पॉक्सो में अधिकतम ताउम्र कैद और कम से कम सात साल कैद की सजा का प्रावधान था. सरकार की अोर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को भी बताया गया कि पॉक्सो कानून में फांसी का प्रावधान करने के लिए बदलाव पर विचार हो रहा है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था- ऐसे जुर्म में मौत की सजा पर विचार हो रहा है. बच्चों के साथ गलत करनेवालों में कानून का डर होना चाहिए.