गोरखपुर के सभी वाहन मालिकों के लिए जरूरी सूचना, आज से परिवहन नियमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2021 से व्यवसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पूर्णता अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें की बिना हाई सेक्यूरिटी नम्बर प्लेट के कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीयन, परमिट या फ़िट्नेस प्रमाण पत्र नहि बनवा सकेगा।
गोरखपुर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ कुल 57 हज़ार 959 व्यावसायिक वाहन रजिस्टर्ड है जिनमे मात्र लगभग 18000 वाहनो पर हाई सेक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगा है बाक़ी वाहन ऐसे हाई पुराने नम्बर प्लेट पर दौड़ रहे है। हालाँकि सरकार द्वारा जारी नम्बर सिस्टम के अनुसार ही जुर्माना लगेगा अगर आपके वाहन के अंत का अंक 0 या 1 है तो 15 नवम्बर 2021 के बाद पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना तय है।
अगर आपने आपने वाहन पर हाई सेक्यूरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाया है तो सियाम ऐप्लिकेशन या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन घर बैठे अतिरिक्त शुल्क जमा करके हाई सेक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकते है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके गाड़ी नम्बर के अंत में 2 या 3 है तो आपको 15 फ़रवरी 2022 से पहले HSNP नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
अगर गाड़ी नम्बर के अंत में 4 या 5 है तो उस वाहन मालिक को 15 मई 2022 से पहले HSNP लगवाना अनिवार्य है। अगर गाड़ी नम्बर के अंत में 6 या 7 है तो उस वाहन मालिक को 15 अगस्त 2022 से पहले HSNP लगवाना अनिवार्य है। अगर गाड़ी नम्बर के अंत में 8 या 9 है तो उस वाहन मालिक को 15 नवम्बर 2022 से पहले HSNP लगवाना अनिवार्य है।