इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर की अनुसार ट्रेन में डकैती या चोरी होने पर अब रेलवे को अनारक्षित कोचों के यात्रियों को भी मुआवजा देना होगा. यह बड़ा फैसला नेशनल कंज्यूमर कमीशन द्वारा लिया गया है. आयोग के अनुसार अब अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान गायब या चोरी होने पर रेलवे को मुआवजा देना होगा.
कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है, जिनमें रेलवे ने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित यात्रियों की होने की बात कही थी. आयोग ने स्पष्ट किया कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है.
रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने उपभोक्ताओं के हक में फैसला दिया है. पीठ ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता है. यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा मुहैया कराने का दायित्व रेलवे का है. कंज्यूमर फोरम ने कहा कि चलती ट्रेन में चोरी या डकैती की घटना के लिए संबंधित रेलवे जोन को नुकसान की भरपाई करनी होगी.
कोच में किसी अवांछित व्यक्ति को घुसने से रोकने की जिम्मेदारी अटेंडेंट और कंडक्टर की है. नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने कोच का गेट खुला रहने पर भी सवाल खड़ा किया. आरक्षित कोच में यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, लेकिन अनारक्षित बोगियों में सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब रहती है. आए दिन चोरी और डकैती की घटनाएं होती रहती हैं. सुरक्षाकर्मियों की कमी और लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है. नेशनल कंज्यूमर फोरम ने वर्ष 2011 के एक मामले में यह फैसला दिया है.