रेलवे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर बड़ा फैसला लिया है. रेलवे के तरफ से शैक्षिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. बता दें कि किसी रेलकर्मी की मृत्यु अथवा अक्षमता की स्थिति में उसकी विधवा अथवा पत्नी को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त लागू थी, जो अब खत्म कर दी गई है.
मौजूदा नियमों के तहत लेवल-1 अथवा ग्रुप डी में सेवारत किसी रेलकर्मी की नौकरी के दौरान मृत्यु, बीमारी अथवा शारीरिक अक्षमता की स्थिति में उसकी विधवा अथवा पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है. परंतु इसके लिए उसका कम से कम दसवीं पास होना जरूरी है. रेलवे ने अब इस शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है.
रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि जोनल रेलों की ओर से ग्रुप-डी में कार्यरत रहे रेलकर्मियों की ऐसी विधवाओं को अनुकंपा नियुक्ति के बाबत सवाल पूछे जा रहे थे जो दसवीं पास नहीं हैं. इस बाबत काफी विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने ऐसे मामलों में न्यूनतम योग्यता की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है. रेलवे ने यह भी बताया कि इस प्रकार की नियुक्तियां करने के दौरान नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विधवा प्रशिक्षण के बाद लेवल-1 की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम होगी यह नहीं.