सभी देशवासियों के लिए ज़रूरी सूचना जारी, आज यानी एक अक्टूबर से आपके नियमित जीवन के लेन देंन एवं परिवहन संबंधी काग़ज़ातों में अहम बदलाव किए गए है जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पहली अक्टूबर से कई नियमो में बदलाव किए गए है वो आज से पूर्णतः प्रभावी हो चुका है। बदले गए नियमो की सभी सूची कुछ इस प्रकार है।
प्रथम स्थान पर पेंशन का डिजिटल प्रमाणन है इसके तहत आज से 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारियों के पास जीवन प्रमाण केंद्रो पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प, ये डिजिटल जीवन प्रमाण केंद्र भारत के सभी डाकघरों में उपलब्ध है जिसे साल के 30 नवम्बर तक जमा किया जा सकेगा। दूसरे स्थान पर म्यूचुअल फंड से सम्बंधित बदलाव है,
एक अक्टूबर से म्यूचुअल फंड कम्पनीयो में काम कर रहे कर्मचारियों को अपने वेतन का 10 फ़ीसद उसी फंड में निवेश भी करना होगा तथा अक्टूबर 2023 से यह निवेश 10 फ़ीसद से बढ़कर 20 फ़ीसद कर दी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण एवं जानकारी योग्य बदलाव यह है की अगर आपका चेक बुक इन बैंकों का है तो वह आज से अमान्य हो जाएगा देखे पूरी लिस्ट,
आपको बता दें की आज यानी एक अक्टूबर से पुराने चेक बुक और MICR कोड अमान्य हो जाएँगे, इस बदलाव से ऑरीएंटल बैंक ओफ़ कामर्स, यूनाइटेड बैंक ओफ़ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के खाता धारकों पर असर पड़ेगा। क्योंकि ऑरीएंटल बैंक ओफ़ कामर्स, यूनाइटेड बैंक ओफ़ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है और इलाहाबाद बैंक को इंडीयन बैंक में कर दिया गया है। अब ऑरीएंटल बैंक ओफ़ कामर्स, यूनाइटेड बैंक ओफ़ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के खाता धारकों को ब्रांच से नया चेक बुक लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
अगले बदलाव की बात करें तो यह बदलाव वाहनो के कागजात से सम्बंधित है, आपको ज्ञात है की कोरोनावाइरस संक्रमण के दौरान उत्पन्न स्थिति के वजह से सड़क परिवं मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जिसे हम आरसी भी कहते है इसकी वैधता 30 सितम्बर तक बढ़ाई थी जिसे फिर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। वाहन मालिकों को अपने काग़ज़ातों को नवीनीकरण कराने का और समय मिल गया है।
अगला बदलाव डेबिट और क्रेडिट कार्ड से सम्बंधित है आज से आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपने आप पैसे नहि कटेंगे, इसका अर्थ है खाता धारक से मंज़ूरी के बिना आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पैसे नहीं लिए जा सकते। अगर बैंक को कोई राशि लेनी है तो 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना देना होगा तथा ग्राहक के मंज़ूरी मिलने के बाद ही भुगतान सम्भव हो पाएगा।