मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 129 में किया जा रहा बदलाव
देशभर में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, 1 सिंतबर 2019 से लागू है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद देशभर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव के साथ-साथ बहुत कराई भी की गई है। जिसके बाद से हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये चालान काटने और तीन महीने लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ और भी कई बदलाव किए गए हैं। अब इस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में कुछ बदलाव किया जा रहा है।
धारा 129 के तहत किया जा सकता है नियमों में बदलाव
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 129 के तहत केंद्र सरकार अपने नियमों के जरिये मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय करती है। इस प्रावधान के तहत सरकार ने कुछ नियमों के सुझाव दिए हैं। हालांकि अभी ये मसौदा नियम हैं, अभी इसे लागू नहीं किया गया है।
बच्चों को पहनना होगा ऐसा हेलमेट
सड़क परिवहन मंत्रालय ने धारा 129 के तहत कुछ मसौदा नियम बनाएं हैं जिसे अब लागू करने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश की जा रही है। सरकार से की गई सिफारिश में यब कहा गया कि मोटरसाइकिल चालक यह तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो. बच्चा ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से अप्रूव हो, यानी कि हेलमेट की क्लालिटी बीआईएस की गाइडलाइंस के अनुसार हो। साथ ही चार साल तक की आयु के बच्चे को ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मालूम हो कि परिवहन मंत्रालय ने इस बाबत कहा है कि अगर किसी को इस मसौदा नियम के बारे में कोई सुझाव देना हो या ऐतराज हो तो उसे ईमेल के द्वारा बता सकते हैं।