पटना, न्यूज डेस्क: बिहार में शराबंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी चोरी चुपके शराब बेच रहे हैं। कई ऐसे कारोबारी थे जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों शराब बेचते हुए धरदबोचा था। साथ ही उनके पास से 400 लीटर से अधिक शराब को जब्त भी किया था। लेकिन इन सभी शराब कारोबारियों को पटना हाईकोर्ट से जमानत भी दे दिया गया है, और वे सभी कारोबारी अभी जेल से बाहर है।
जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब अधिनियम के तहत 400 लीटर शराब के साथ पकड़े गये आरोपियों को रिकाॅर्ड रूप से पटना हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं आरोपित कारोबारियों की जमानत को एक बार फिर रद्द कर दिया जाय।
आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस के द्वारा कुछ शराब कारोबारीयों को पकड़ा गया था। जिनके पास से 400 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गयी। लेकिन इनमें से छह आरोपियों को पटना हाईकोर्ट से जमानत मील गया। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एसएलपी दायर किया था। उन सभी छ: मामलों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा हुए आरोपितों को इस बाबत नोटिस जारी करने का आदेश दिया हैं। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता हैं।