बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। जिन लोगों ने अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी लाइफ वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उनके पास 31 मार्च 2026 तक का समय बचा है। यदि इस समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 अप्रैल 2026 से पेंशन का पैसा खाते में आना बंद हो जाएगा। यह नियम मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन समेत सभी योजनाओं पर लागू होगा।
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जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए कहां जाना होगा?
लाभार्थी अपना सत्यापन कराने के लिए अपने नजदीकी वसुधा केंद्र या Common Service Center (CSC) जा सकते हैं। वहां बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अंगूठे का निशान लेकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभाग ने उन लोगों का भी ध्यान रखा है जिनकी उंगलियों के निशान उम्र की वजह से नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए आंखों की पुतली का मिलान यानी आइरिस स्कैनिंग की सुविधा दी गई है।
- सत्यापन के लिए आधार कार्ड और पेंशन के दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी है।
- बायोमेट्रिक फेल होने की स्थिति में प्रखंड कार्यालय (Block Office) में संपर्क किया जा सकता है।
- अति वृद्ध या गंभीर रूप से दिव्यांगों के लिए भौतिक सत्यापन की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
सत्यापन में दिक्कत आने पर क्या करें?
अगर किसी लाभार्थी को बायोमेट्रिक या अन्य तकनीकी कारणों से सत्यापन में परेशानी हो रही है, तो वे अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सरकार ने सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पर कॉल करके लाभार्थी मदद ले सकते हैं।
| सुविधा/सहायता | विवरण |
|---|---|
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-345-6262 |
| अंतिम तिथि | 31 मार्च 2026 |
| वैकल्पिक तरीका | आंखों का स्कैन (Iris Scan) |
इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य मकसद पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और मृत लाभार्थियों की पहचान करना है। समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र और जीवित व्यक्तियों को ही योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसलिए समय पर सत्यापन कराना अनिवार्य है। पेंशन रुकने के बाद लाभार्थियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे समय रहते पूरा कर लें।

