केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बीते कुछ समय में काफी बदलाव किए हैं. अब एक बार फिर एक नया नियम बनाने जा रही है. ये नियम दो पहिया वाहनों के लिए हैं. इसके मुताबिक़, बाइक के दोनों ओर ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड लगवाना जरूरी है.
 
मंत्रालय की गाइडलाइन की मुताबिक़, इसका उद्देश्य बाइक के पीछे बैठने वालों की सेफ्टी का ख्याल रखना है. इसके साथ ही बाइक पर बैठने वालों के लिए दोनों तरफ़ पायदान का होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही पिछले पहिए के बाएं हिस्सा का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर रखना होगा, जिससे किसी का कपड़ा उसमें न फंसे.

इसके साथ ही मंत्रालय ने  बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी निर्देश दिया है. इसकी  लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिमी और 500 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि, सरकार ने ये भी कहा है कि समय-समय पर नियमों में बदलाव होता रहेगा.
 
 
बता दें कि हाल ही में सरकार ने नियमों में बदलाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत 3.5 टन वजन के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है. इससे सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को इस बात की जानकारी हो जाती है कि गाड़ी की टायर में हवा की क्या स्थिति है.

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