फ्लाइट (Flight) में वीडियोग्राफी (videography) व फोटोग्राफी (photography) से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा है कि अगर किसी फ्लाइट में एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल-13 का उल्लंघन किया जाता है तो उस रूट पर फ्लाइट के शेड्यूल को अगले दिन से दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
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डीजीसीए ने लिया ये सख्त फैसला
दरअसल, विमानों में यह नियम पहले से ही लागू था, लेकिन कंपनियां लंबे समय से इस नियम को लागू करने में असमर्थ साबित होती आ रही थीं, जिसके बाद एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय यह सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब अगर किसी यात्री विमान में नियमों का उल्लंघन होता है तो शेड्यूल को अगले दिन से दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
बुधवार को विमान के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार संवाददाता और कैमरामैन रनौत की प्रतिक्रिया लेने के लिए आपस में धक्कामुक्की करते और भीड़ लगाते देखे गये. डीजीसीए ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, ‘फैसला किया गया है कि अब से यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है. तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.’