पटना, न्यूज़ डेस्क: बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है. बताया जा रहा है कि सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों ने आज प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक 2017 को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित करा लिया हैं. जिससे अब प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा.
साथ ही जमीनों पर अवैध कब्ज़ा रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने की बात कही गयी है. इस बाबत में जानकारी देते हुए जय कुमार सिंह ने बताया कि बियाडा एक्ट 1974 की धारा 6 में उपधारा 2-क जोडा गया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो रद्द भूखंड अथवा उसके किसी हिस्से पर कब्जा जारी रखता है उसे अतिक्रमण माना जायेगा और बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने बताया कि बियाडा एक्ट 1974 की धारा 6 में उपधारा 3 क और धारा 14 ग एक जोड़ा गया है जिसके तहत आवंटन नीति, अंतरण नीति, निकास नीति, रद्दीकरण नीति अथवा औद्योगिक क्षेत्र के अच्छे प्रबंधन के लिए ऐसी ही अन्य नीति का निर्माण किया जायेगा. गौरतलब हैं कि राज्य के कई ऐसे जमीन है, जिसपर लोगों ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है. जिससे सरकारी काम काज करने में बाधा उत्पन होता है.