ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी
4 मई से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन के विस्तार पर गृह मंत्रालय ने बताया कि ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने में पूर्णबंदी को एक कारगर उपाय करार देते हुए देश भर में इसकी अवधि 4 मई से दो सप्ताह तक और बढाने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण देश भर में मौजूदा स्थिति की आज एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गयी जिसके बाद देश भर में पूर्णबंदी की अवधि दो सप्ताह और बढाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले पूर्णबंदी की अवधि 14 अप्रैल से बढाकर तीन मई की गयी थी।
मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों संचालन के लिए नये दिशा निर्देश भी जारी किये हैं जो 4 मई से लागू होंगे। ये दिशा निर्देश विभिन्न जिलों की रेड, ओरेंज और ग्रीन श्रेणी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के आधार पर तैयार किये गये हैं। इनमें ग्रीन और ओरेंज जोन में आने वाले जिलों के लिए काफी छूट दी गयी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स से बैठक की थी। इस बैठक में कुछ राज्यों ने पूर्णबंदी की अवधि बढाने का सुझाव दिया था।इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी एक बैठक में स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद कहा था कि पूर्णबंदी के संबंध में 4 मई से नये दिशा निर्देश जल्द जारी किये जायेंगे।
मुजफ्फरनगर आज रेड जोन में शामिल हो गया है,इसमें कुछ खास ही छूट दी गयी है ,सैलून की छूट किसी भी जोन में नहीं दी गयी है |किसी भी जोन में किसी भी राज्य की सीमा पार करने की छूट नहीं मिलेगी |
रेड जोन में भी कई छूट दी गयी है,जिसमे कुछ खास ही शामिल है |