पटना में घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस विशेष मुहिम के तहत शहर के 4 होटलों को सील कर दिया गया है और 8 संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सीधी गिरफ्तारी की जाएगी।

गैस सिलेंडर बुकिंग और सप्लाई के लिए क्या हैं नए नियम?

  • शहरी क्षेत्रों में दूसरे सिलेंडर की बुकिंग अब पहले सिलेंडर के 25 दिन बाद ही संभव होगी।
  • ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग का यह अंतराल 30 दिन तय किया गया है।
  • जिन उपभोक्ताओं के पास Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन है, उनकी एलपीजी बुकिंग तुरंत रोक दी गई है।
  • जिले में लगभग 17,000 ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान हुई है जो PNG होने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर ले रहे थे।
  • गैस की जमाखोरी और बेवजह की बुकिंग को रोकने के लिए प्रशासन ने ये कड़े फैसले लिए हैं।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और प्रशासन की तैयारी

जिला प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-2219810 जारी किया है। उपभोक्ता सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच इस पर कॉल कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर 28 विशेष धावा दल बनाए गए हैं जो लगातार होटलों और कमर्शियल ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। डीएम ने चेतावनी दी है कि अनियमितता पाए जाने पर ‘एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट’ (ESMA) के तहत कठोर कार्रवाई होगी। वर्तमान में पटना में गैस की दैनिक सप्लाई 41,094 सिलेंडर तक पहुंच गई है, जिससे स्थिति अब सामान्य हो रही है।

Swasti is Patna Local Journalist covering patna and nearby news, views and Interviews.

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