संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन ज़ायद अल-नाह्यान ने दो नए कानून जारी किये है. जो वक्फ और मध्यस्थता से संबंधित है. फेडरल लॉ नं 05/2018, आधिकारिक राजपत्र के नवीनतम संस्करण में जारी वक्फ लॉ में 40 लेख शामिल हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप में वक्फ को नियंत्रित करने वाले नवीनतम विधायी और वैश्विक विकास का पालन करते हैं. वक्फ एक सोशल और आर्थिक स्तम्भ के तहत मानवतावादी विकास में योगदान देता है. साथ ही यह स्वास्थ्य, संस्कृति और स्थायित्व सहित कई क्षेत्रों में सक्रियता का माहौल प्रदान करता है.

वक्फ के नए कानून को तीन श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:
‘वक्फ अहली’– जहां आय को वक्फ संस्थापक के बच्चों और उनके ऑफ-वसंत के लिए नामित किया जाता है.
‘वक्फ खयरी’– जहां वंचित व्यक्तियों और समुदायों का समर्थन करने वाले चरमपंथी और परोपकारी प्रयासों के लिए आय निर्धारित की जाती है.
‘वक्फ मुशतरक‘- जिसमें वाक्फ संस्थापक के संतान और आम जनता शामिल हैं.

2018 के संघीय कानून संख्या 06 के प्रावधानों के लिए, ‘मध्यस्थता कानून’, नया कानून संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होने वाले सभी स्थानीय मध्यस्थता पर लागू होता है. यह कानून संयुक्त अरब अमीरात के बाहर होने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर भी लागु होता है. जहां पार्टियां संयुक्त अरब अमीरात मध्यस्थता कानून लागू करने पर सहमत हुई हैं और यह कानून संयुक्त अरब अमीरात कानून द्वारा शासित अनुबंधित या गैर-संविदात्मक संबंध के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मध्यस्थता पर लागू होगा.

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