अगर आप अपने पास वाहन रखा है और आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए अहम खबर है। क्योंकि 15 सितंबर से वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरुरी हो जायेगा। इसलिए यदि आपने अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जल्द करावे क्योंकि अब जिन वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहेगा उन्हें सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती के बाद उस वाहन की नीलामी भी की जा सकती है।
जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक उस वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली,1961 में संशोधन किया गया है।
इस मामले में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान के लिए नियम बनाने जाने के आदेश के आलोक में बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में एक्शन लिया गया है। बिहार में नई व्यवस्था पूर्ण रूप से 15 सितंबर से लागू हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि दावा न्यायाधिकरण निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी को उक्त वाहन का अधिग्रहण करने एवं नीलामी के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।
नियम के लागू होने के बाद से राज्य में विशेष जांच अभियान चलाकर बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों की पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने सभी वाहन मालिकों से अनिवार्य रूप से अपने-अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेने की अपील की है। क्योंकि अगर वाहन जांच अभियान के दौरान थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

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