एक नजर पूरी खबर

  • स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे।
  • एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा।
  • एक्सरसाइज के लिए घर से ले जानी होगी मैट।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 अगस्त से अनलॉक-3 के तहत खोले जा रहे जिम और योगा केंद्रों के लिए गिडलाइन्स जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे। 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम/योग करने की मनाही है. जिम और योगा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का भली भांति पालन करना होगा. इसके तहत एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर जरूरी है। जिम और योगा केंद्रों के परिसर में फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य है. लेकिन एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
जिम, योगा केंद्र संचालकों और जिम/ योगा करने वालों को इन सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण करीब चार महीने बंद रहने के बाद दोबारा जिम खोले जाने को लेकर संचालनकर्ता भी उत्साहित हैं और संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन  के बाद से ही बंद थे।
एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा। इसके लिए 40-60 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने होंगे या फिर सैनिटाइजर से 20 सेकेंड तक हाथ साफ करने होंगे. इन सभी जगहों पर थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है। सभी स्थानों पर एयर कंडीशन का टेम्परेचर 24 से 30 के बीच रखना होगा. इसके अलावा लॉकर्स का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। कांटैक्ट से बचने के लिए पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है. कवर्ड डस्टबिन होना जरूरी है।

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