सऊदी अरब में एक्जिट और री-एंट्री वीजा पर बड़ा ऐ’ला’न किया है। सऊदी सरकार ने इस मामले में प्रवासियों को एक बड़ी राहत दी है। इससे पहले पहले प्रवासियों को एक्जिट/री-एंट्री वीजा की अवधि खत्म होने के बाद वतन वापसी करनी पड़ती थी। लेकिन अब उन्हें इस स्थिति में सऊदी में रूकने का एक और मौका मिलेगा।
 

 
सऊदी अरब वापस आने के लिए अगर आपका कफील आपको वापसी करना चाहता है, तो उसे आपको यह बताना होगा कि आपका इकामा वैध है, अगर आपका इक़मा वैध नहीं है, तो कफ़ील आपको वापस नहीं ला सकता. अगर आपका इकामा वैध है, तो वह आपके समाप्त हो चुके एक्जिट/री-एंट्री वीजा के 7 महीने के अंदर ही आपको वापस ला सकता है।
 

 
यदि आपके समाप्त हो चुके एक्ज़िट/री-एंट्री वीज़ा को 7 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो आपके प्रायोजक को जवाज़त कार्यालय जाना जाकर एक फ़ॉर्म भरना होगा। जिसके साथ आपको अपने दस्तावेज़ जमा करके वहां से पीली पर्ची लेना होगा. इसके बाद आपके कफील को सऊदी दूतावास को एक पत्र लिखना होगा कि वह एक कर्मचारी को छुट्टी के बाद वापस आने की इजाज़त दें। इस पत्र को वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के चैम्बर से सत्यापित किया जाना चाहिए।
 

 
वह उन सभी दस्तावेजों को आपके पास भेज देगा और आपको इसे सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ एजेंट की मदद से अपने देश के सऊदी दूतावास को जमा करने की प्रक्रिया करनी होगी। एक बार जब सऊदी दूतावास ने आपके वीजा पर मुहर लगा दी, तो आपको सात दिनों में वापसी करनी होगी, आपको अपना टिकट बुक करके तैयार रहना होगा।

जानकारी के अनुसार नई वीजा पर सऊदी अरब वापस आने के लिए 4 जून 2015 के अरब पासपोर्ट विभाग ने बताया है कि, एक्ज़िट्स, जिन्होंने सऊदी अरब के किंगडम को री-एंट्री वीजा पर छोड़ दिया था और वापस नहीं जा पा रहे, उन्हें सऊदी अरब में फिर से प्रवेश करने पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
 

 
Exit / Re-Entry वीजा खत्म हो जाने के बाद नए वीजा पर सऊदी अरब में वापस आ रहे हो तो इसका मतलब आप कानून का उल्लंघन कर रहे है, आपको 3 साल के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और साथ ही SR 10,000 /– का जुर्माना लगाया जाएगा. सऊदी अरब सऊदी नागरिकों को नौकरी देने के लिए अंतिम निकास प्रवासियों पर 2 साल के प्रतिबंध को लागू करने की योजना बना रहा है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *