अररिया: अस्पताल परिसर में अवैध एम्बुलेंस पर एक्शन, 6 पर भारी जुर्माना

अररिया के फारबिसगंज अस्पताल में अवैध एम्बुलेंसों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। छह वाहनों पर 79,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Ghazala Saheb27 October 20262 min read0 viewsBihar
अररिया: अस्पताल परिसर में अवैध एम्बुलेंस पर एक्शन, 6 पर भारी जुर्माना

अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अस्पताल परिसर में अवैध रूप से खड़ी और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली एम्बुलेंसों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में छह वाहनों पर कुल 79,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रशासन की संयुक्त छापेमारी

जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकिशोर कुमार के नेतृत्व में जिला परिवहन कार्यालय की टीम ने इस जांच अभियान को अंजाम दिया। टीम ने अस्पताल परिसर में मौजूद निजी एम्बुलेंसों की सघन जांच की और वहां हो रही अनियमितताओं को पकड़ा।

क्या मिलीं कमियां?

जांच के दौरान एम्बुलेंस संचालकों की कई बड़ी लापरवाही सामने आईं। प्रशासन ने वाहनों के निम्नलिखित दस्तावेजों और नियमों की बारीकी से पड़ताल की:

  • वाहनों के वैध परमिट की जांच।
  • फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा की वैधता।
  • अस्पताल परिसर में अनाधिकृत पार्किंग।
  • वाहनों का व्यावसायिक उपयोग और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन।

इन अनियमितताओं के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संशोधित धाराओं के तहत संबंधित छह वाहनों के विरुद्ध जुर्माना निर्धारित किया गया।

क्यों की गई यह कार्रवाई?

एसडीएम अभय कुमार तिवारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के परिसर को निजी एम्बुलेंसों के अवैध जमावड़े से मुक्त कराना है। प्रशासन चाहता है कि अस्पताल परिसर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, ताकि इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासन की चेतावनी: एसडीएम ने सभी एम्बुलेंस संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज वैध रखें और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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