दीपावली-छठ पर अररिया पटाखा बिक्री नियम: सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश
अररिया में दीपावली और छठ पर पटाखों की बिक्री के लिए डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षा नियमों और समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।

अररिया के जिलाधिकारी विनोद दूहन ने आगामी दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर अररिया पटाखा बिक्री नियम को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों के अस्थायी भंडारण और बिक्री के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
सुरक्षा मानकों और दूरी का विशेष ध्यान
जारी आदेश के अनुसार, पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए निर्धारित स्थल पूरी तरह से अज्वलनशील पदार्थों से बना होना चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दूरियां तय की गई हैं:
- पटाखा भंडारण स्थल और बिक्री स्थल के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
- किसी भी संरक्षित कार्य स्थल से बिक्री स्थल की दूरी कम से कम 50 मीटर अनिवार्य है।
- बिक्री स्थल और संरक्षित स्थल एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होने चाहिए।
बिजली और रोशनी के उपयोग पर पाबंदी
पटाखा दुकानों पर आग लगने के खतरे को कम करने के लिए रोशनी के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। विक्रेताओं को तेल से जलने वाले लैम्प या गैस लैम्प का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। बिजली की रोशनी का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:
बिजली की वायरिंग भवन की दीवार या छत में मजबूती से फिक्स होनी चाहिए। लटकते हुए बिजली के तारों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा, प्रत्येक दुकान का स्विच अलग-अलग दीवार पर फिक्स होगा और मास्टर स्विच को कतारबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा।
क्लस्टर व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाएं
प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए क्लस्टर बनाने का निर्देश दिया है। नियमों के तहत एक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक क्लस्टर में निम्नलिखित व्यवस्थाएं अनिवार्य होंगी:
- प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम दो अग्निशमन (फायर) वाहन उपलब्ध होने चाहिए।
- आपातकालीन स्थिति के लिए फर्स्ट एड एम्बुलेंस की तैनाती अनिवार्य है।
- सभी क्लस्टरों में विस्फोटक और खतरनाक सामग्री से संबंधित चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे।
लाइसेंस प्रक्रिया और समय सीमा
अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों को 500 रुपये का चालान जमा करना होगा। लाइसेंस जारी करने का अधिकार अनुमंडल दंडाधिकारियों को सौंपा गया है।
पर्यावरण संरक्षण और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, आतिशबाजी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही रहेगा। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इस समय सीमा और अन्य सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।