बगहा में महिला की हत्या: दोषी को 10 साल की जेल और भारी जुर्माना

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में मारपीट के दौरान एक महिला की मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
शराब के नशे में की थी बेरहमी से मारपीट
यह मामला 19 अप्रैल 2023 का है, जब रामनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटी थी। पुलिस के अनुसार, रूदल राय नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में धुत होकर कमरूल नेशा के साथ हिंसक मारपीट की थी। हमले के दौरान आरोपी ने महिला को सड़क पर पटक दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।
अदालत का कड़ा फैसला
उत्पाद न्यायालय, बगहा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को निम्नलिखित धाराओं के तहत दोषी करार दिया:
- भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो)
- बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37
अदालत ने आदेश दिया है कि यदि दोषी 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
पुलिस की तफ्तीश और पैरवी
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए थे, जिसके आधार पर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। बगहा के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं इस मामले की निगरानी की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोषी को सजा मिल सकी।