बिहार में अनलॉक-6 को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुधवार को हुई। CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो 26 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके मुताबिक, अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, खेल-कूद, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों को अपेक्षित सावधानियों के साथ कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा- ‘सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय (पहली से 12वीं कक्षा तक) के साथ-साथ कोंचिग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान (आंगतुकों के साथ) खुल सकेंगे।

दुकानों / प्रतिष्ठानों पर ये शर्तें लागू

  • दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
  • दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
  • दुकानों / प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
  • सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षण संस्थानों पर ये शर्तें लागू

  • सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।
  • ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।
  • सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी समान्य रुप से खोले जा सकेंगे।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति / जनजाति आवासीय विद्यालय / कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति अनुमान्य होगा।
  • राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोडों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएँ कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी।
  • स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत् जारी रखेगा।
  • सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।
  • शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।

अनलॉक-6 में मिली छूट

  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।
  • विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इनमें डी० जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य के साथ आयोजित किए जा सकेंगे।
  • सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP) का अनुपालन किया जाए।
  • सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित विड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
  • सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे राजगीर में अवस्थित कुण्ड आम जनता के निमित्त खोले जा सकेंगे। कुण्ड में स्नान हेतु आने वाले व्यक्तियों की रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।
  • सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50% के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
  • सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
  • क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हॉ। सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा क आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
  • देश के जिन राज्यों से अधिक संख्या में कोरोना के मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है अथवा डेल्टा प्लस वैरिएण्ट के मामले सामने आ रहे हैं, उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसे राज्यों से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो।

ये प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे

  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
  • सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
  • जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।
  • कोरोना की तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।
  • जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक चाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान / बाजार / प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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