अब शुल्क, व्याज दोनो की कीजिए तैयारी.
राज्य के सभी शहरी निकायों में हर घर नल का जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन लेने वालों को पेयजल शुल्क का भुगतान होल्डिंग या प्रोपर्टी टैक्स के साथ ही करना होगा। समय पर पेयजल शुल्क न देने पर ब्याज भी लगेगा और एक साल से अधिक बकाया होने पर पेयजल कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पेयजल उपयोग शुल्क को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।
 
 
नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, पेयजल उपयोग शुल्क से आने वाली राशि का इस्तेमाल हर घर नल जलापूर्ति योजना के विद्युत मद में किया जाएगा।
 
ऐसे में भविष्य में बिजली की दर बढ़ने के साथ ही पेयजल शुल्क की राशि में भी संभावित वृद्धि हो सकती है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क में वृद्धि कर सकेगा।
 
हजार में दोबारा मिल पाएगा पानी का कनेक्शन
 
हर माह एक फीसद लगेगा ब्याज
नगर विकास एवं आवास विभाग ने संकल्प जारी कर बताया है कि अगर पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान देय तिथि से एक साल बाद तक नहीं किया जाता है, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद फिर से पानी का कनेक्शन लेने के लिए लाभुक या प्रतिष्ठान को कम से कम एक हजार रुपये देने होंगे। इतना ही नहीं, देय तिथि के बाद पेयजल उपयोग शुल्क का भुगतान करने पर प्रति माह एक फीसद की दर से सूद की राशि वसूली जाएगी।

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