लेने के बाद 24 घंटे में छोड़ना होगा बिहार
किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतल बंदी, भंडारण, बिक्री अथवा आयात-निर्यात किया जाता है, तो पूरे परिसर को सील किया जाएगा। वहीं आवासीय परिसरों का चिह्नित भाग सीलबंद किया जाएगा, न कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है।
 
इसको लेकर जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार से गुजरने वाले मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए घोषित चेकपोस्ट पर ही अनुमति मिलेगी। ऐसे वाहनों को 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना अनिवार्य होगा। सीमा में प्रवेश के समय वाहनों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा, जिसे राज्य से बाहर निकलते समय खोल दिया जाएगा।

इथेनॉल का उत्पादन करने की कंपनी की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे के अधीन संचालित होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारण करने की अनुमति होगी और कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने अथवा उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी।
 

अन्य फैसले

– बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के प्रारूप की स्वीकृति
– तत्कालीन सब जज सह एसीजेएम मंझौल, बेगूसराय न्यायमंडल, संगीता रानी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई
– राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन के बाद इसके संचालन के लिए सात पदों के सृजन की स्वीकृति
– लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई
– राज्य उच्च शिक्षा परिषद में 20 पदों के सृजन की स्वीकृति
– मुंगेर खड़गपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक डॉ. अनामिका को पांच वर्षों से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त किया गया

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