अगर आप मोटरसाइकिल पर बच्चे को बैठाकर चलते हैं तो आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। जी हां, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

बच्चे के हेलमेट नहीं पहनने पर भी कटेगा चलान

इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

सभी नियमों का करें पालन

तो अब जब भी मोटरसाइकिल पर बच्चे को बैठाएं तो इस नियम का विशेष तौर पर रखें ख्याल, वरना आपका भी चलान कट सकता है। इसके साथ ही ट्रैफिक संबंधित सभी नियमों का पालन करना ज़रूरी है।

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