बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले लोग अब BPSC और BSSC की परीक्षा तीन बार ही दे सकेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। आइये आपको बताते हैं क्या है नया नियम और कौन दे सकते हैं सिर्फ तीन बार ही परीक्षा

यह है नया नियम

खबर के अनुसार BPSC और BSSC की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य कैंडिडेट कितनी बार भी शामिल हो सकता है। लेकिन नए नियम के अनुसार सरकारी सेवक अब तीन बार से ज्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे।

दिशा-निर्देश किये गए जारी

बता दें की सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सन्दर्भ में आदेश जारी कर दिया हैं। साथ ही साथ सभी विभागों के अलावा DG, आयुक्त, DM, बीपीएससी, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी को इसकी सूचना भेज दी हैं और दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सामान्य अभ्यर्थी के लिए इसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किये गए हैं। इनके लिए ऐसी कोई सीमा तय नहीं की गयी है। वहीं इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्रसीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

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