बिहार के सभी प्रकार के वाहनमालिकों के लिए ज़रूरी सूचना, अगर आपके वाहन की उम्र 15 साल या उससे अधिक हो चुकी है तो तो यह खबर आपके लिए बेहद हाई आवश्यक है क्योंकि परिवहन मंत्रालय ने ऐसे सभी प्रकार के वाहनो जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, कार, बस या ट्रक जिनकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो उस वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको पहले से आठ गुना अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
 
 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है की आपके वाहन जो 15 साल या उससे अधिक है तो उसका दुबारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जो फ़िलहाल 600 रुपया है उसे बढ़ाकर 5000 पाँच हज़ार कर दिया गया है। यह शुल्क कार वालों लिए है, वही अगर आपके बाइक की उम्र 15 साल या उससे अधिक हो चुकी है तो दुबारा री-रजिस्ट्रेशन का शुल्क 300 रुपया के बदले अब 1000 रुपया आपको देना होगा।
 
 
परिवहन मंत्रालय के अनुसार बस या ट्रक मालिक जिनके बस या ट्रक की उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन वाहनो के फ़िट्नेस प्रमाणपत्र को दुबारा बनवाने पर फ़िलहाल 1500 रुपया लगता था जिसे बढ़ाकर 12500 कर दिया गया है। और अगर बिना फ़िट्नेस प्रमाणपत्र के पाए जाते है तो प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपया अलग से जुर्माना भरना होगा।
 
 
अगर इम्पोर्टेड कार या बाइक की बात की जाए तो यह शुल्क कार के लिए 40,000 तय किया गया है तो बाइक के लिए यह शुल्क 10,000 तय किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें की यह नियम 1 अप्रैल 2022 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब इस नई अधिसूचना का मक़सद पुराने वाहनो से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। तथा पुराने बस जो जर्जर होते हुए भी लगातार सड़कों पर दौड़ रहे है, जिनसे दुर्घटना की भी सम्भावना रहती है वो ख़त्म हो जाएगी।

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