छपरा में STET परीक्षा पर कड़ा पहरा: 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

छपरा में STET 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जानें क्या हैं नए नियम और प्रतिबंध।

Ghazala Saheb31 October 20262 min read0 viewsBihar
छपरा में STET परीक्षा पर कड़ा पहरा: 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

छपरा में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 को पूरी तरह से स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर छपरा, नितेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

500 गज के दायरे में लागू होंगे सख्त नियम

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 01 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश परीक्षा केंद्रों की बाहरी चारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि में लागू होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:

  • पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर इकट्ठा होना।
  • लाठी, भाला, विस्फोटक सामग्री या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना।
  • लाउडस्पीकर का प्रयोग करना।

इन केंद्रों और दुकानों पर लगेगा ताला

यह निषेधाज्ञा विशेष रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, विशेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय परिसर, म्युनिसिपल चौक और श्रीनंदन पथ स्थित परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रभावी होगी।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन ने व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। आदेश के तहत:

  • क्षेत्र के सभी साइबर कैफे बंद रहेंगे।
  • फोटोकॉपी और प्रिंटिंग शॉप को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

परीक्षा का समय और किन लोगों को मिली छूट?

STET परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसका समय इस प्रकार निर्धारित है:

  1. प्रथम पाली: सुबह 07:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक।
  2. द्वितीय पाली: दोपहर 12:30 बजे से शाम 05:20 बजे तक।

हालांकि, प्रशासन ने कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से राहत भी दी है। परीक्षार्थियों, परीक्षा कर्मियों, पुलिस बल और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ शादी-विवाह या शव यात्रा जैसे आवश्यक आयोजनों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में सहयोग करने की अपील की है।

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