एक नजर पूरी खबर

  • हाई कोर्ट में डीयू प्रशासन ने यह बताया है कि, वह यूजीसी के दिशा-निर्देश के तहत ही परीक्षा करवाएंगे।
  • कोविड-19 महामारी के समय में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए ओपन बुक परीक्षा का आयोजन हुआ है।
  • सुनवाई के समय डीयू के वकील ने कहा कि, छात्रों को ओबीई में शामिल होने के लिए उच्च तकनीक की आवश्यक्ता नहीं होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने के लिए विस्वविद्यालय प्रशासन को अनुमती दे दी है। हाई कोर्ट में डीयू प्रशासन ने यह बताया है कि, वह यूजीसी के दिशा-निर्देश के तहत ही परीक्षा करवाएंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को डीयू प्रशासन ने कहा था कि, कोविड-19 महामारी के समय में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए ओपन बुक परीक्षा का आयोजन हुआ है। साथ ही डीयू ने कहा कि, अगर सामान्य परीक्षा आयोजित करते तो एक हॉल में विद्यार्थियों का सामाजिक दूरी का पालन करना मुश्किल हो सकता था।
सुनवाई के समय डीयू के वकील ने कहा कि, छात्रों को ओबीई में शामिल होने के लिए उच्च तकनीक की आवश्यक्ता नहीं होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए क ई-मेल भी काफी होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि, जो भी विद्यार्थी ये परीक्षा नहीं देना चाहते या फिर किसी कारण से नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए सामान्य परीक्षा सितंबर में आयोजित कराई जाएगी। साथ ही वकील ने कहा कि, परीक्षा के रिजल्ट भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे।
विपक्षी वकील शिवांकर शर्मा ने यह दलील दी कि, ओबीई को बिना किसी आधार पर चुन लिया गया है और यह किसी भी परीक्षा का माध्यम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि, यह निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया है, लिहाजा आबीई की अधिसूचना को रद्द करने के लिए निर्देश जाएं।

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