अगर आप दक्षिण दिल्ली में रहते हैं और अक्सर अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उसकी गंदगी को भी साफ करें नहीं तो आपको भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पालतू जानवरों की गंदगी की शिकायतों के बाद निगम ऐक्शन में आया है।
 
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) का वेटनरी विभाग (Veterinary Department) को सड़कों, फुटपाथ और पार्कों में कुत्तों से फैली गंदगी और मैले की शिकायत मिली थी। सैनिटेशन डिपार्टमेंट को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कहा गया है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो ऐसे हर अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
 
SDMC की विज्ञप्ति के अनुसार, रेसिडेंट वेलफेयर असोसिएशन (RWA) ने पालतू जानवर पालने वाले लोगों से इस बारे में शख्त नियम पालन करवाने के लिए इस मामले में SDMC से मदद मांगी थी। कई RWA ने बताया कि इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति आई है। ऐसे में जुर्माना लगाना ही विकल्प है। RWA भागीदारी के बीएस वोहरा ने बताया कि वह खुद 10 साल से एक पालतू कुत्ता रखे हुए हैं। पालतू जानवर रखने के कारण जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन का मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। पालतू जानवरों के मालिकों को समझना होगा कि अगर वे जानवर रख रहे हैं तो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा।
 
दिल्ली सरकार के सॉलिड वेस्ट मैनेंजमेंट बाई लॉज 2018 में साफ-साफ कहा गया है कि सेक्शन 13(1) के अनुसार, पालतू जानवरों का सार्वजनिक स्थलों पर मल त्याग करवाना प्रतिबंधित है। अगर ऐसी जगहों पर पालतू जानवर मल त्याग करते हैं तो मालिकों को इसे साफ करने की जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, जुर्माने के बाद भी सड़कों पर पालतू जानवरों के मालिकों की लोगों के साथ झड़प आम बात है।

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