कटिहार बाढ़ संकट: विस्थापितों को सुरक्षित निकालने के निर्देश, मुफ्त भोजन और 7000 रुपये की मदद

Ghazala Saheb7 September 20262 min read15 viewsBihar
कटिहार बाढ़ संकट: विस्थापितों को सुरक्षित निकालने के निर्देश, मुफ्त भोजन और 7000 रुपये की मदद

कटिहार में गंगा, कोशी और सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं और जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया है।

राहत राशि और एसओपी के निर्देश

जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा बैठक कर आपदा प्रबंधन की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत तत्काल राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुपात्र प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 7,000 रुपये की आनुग्रहित राहत राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर केवल सत्यापित व जीवित एकल मुखिया के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि फर्जी प्रविष्टि न हो सके।

सामुदायिक रसोई और भोजन की व्यवस्था

विस्थापितों के लिए चिन्हित स्थलों पर तुरंत सामुदायिक रसोई शुरू करने का आदेश दिया गया है जिसमें आने वालों का अनिवार्य पंजीकरण होगा। शिविरों में पूड़ी और तले हुए खाद्य पदार्थों के वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा सुबह-शाम तय मानक के तहत दाल, चावल और सब्जी का पका हुआ भोजन दिया जाएगा। रसोइयों को श्रम विभाग की निर्धारित दर पर पारिश्रमिक मिलेगा।

नावों का परिचालन और सुरक्षा नियम

बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता तय की गई है जिसके लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था की जा रही है। केवल निबंधित नावों का परिचालन होगा जिन पर लाल झंडे के साथ सरकारी नाव निःशुल्क सेवा लिखा होना अनिवार्य रहेगा। नावों पर ओवरलोडिंग पर सख्त रोक रहेगी और सूर्यास्त के बाद परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

स्वास्थ्य और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं

स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करते हुए शिविरों में जीवन रक्षक दवाएं, सर्पदंश रोधी इंजेक्शन, टीके और हैलोजन टैबलेट का भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। सुदूर क्षेत्रों के लिए बोट एंबुलेंस तैनात रहेगी, गर्भवती महिलाओं को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाएगा और वृद्धों व दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा शिविरों में टैंकर से पेयजल, शौचालय, मवेशियों के लिए चारा, सड़कों की मरम्मत और फसल नुकसान के आकलन का आदेश दिया गया है।

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