कटिहार में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से मुकदमों का होगा त्वरित और निःशुल्क निपटारा

कटिहार में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सघन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन, आम जनता को लोक अदालत की सुविधाओं के प्रति जागरूक करना, और आपसी सहमति से मुकदमों का त्वरित तथा निःशुल्क निपटारा कराना।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष रणवीर सिंह तथा सिविल जज-सह-सचिव कमलेश कुमार देव के निर्देश पर पारा विधिक स्वयंसेवक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पीएलवी पवन कुमार ने कटिहार कोर्ट परिसर और शहर के विभिन्न चौराहों पर नागरिकों को जानकारी दी कि पैसे के अभाव में न्याय से वंचित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार निःशुल्क कानूनी सलाह, सहायता और सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराता है।
आगामी लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, फौजदारी व दीवानी वाद, बैंक ऋण, बिजली व पानी बिल विवाद, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, भूमि विवाद, मोटर दुर्घटना दावा और श्रम विवाद निपटाए जाएंगे। इन सभी सुलह योग्य मामलों का त्वरित निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कराया जाएगा।
लोक अदालत में वादों के निस्तारण पर किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस या वकील का शुल्क नहीं लगता है। पवन कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने वर्षों से लंबित मुकदमों और नए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस निःशुल्क न्यायिक सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस जागरूकता अभियान के दौरान पारा विधिक स्वयंसेवक अविनाश कुमार और सचिन कुमार भी उपस्थित रहे।