किशनगंज: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद और 1.12 लाख रुपये का जुर्माना

किशनगंज में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद और 1.12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय का यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में सख्ती को दर्शाता है। मामले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: दोषी का नाम अजय कुमार महतो है जो चकला घाट बालुबाड़ी का निवासी है। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। महिला थाना कांड संख्या 32/2023 एवं विशेष पॉक्सो वाद संख्या 19/2024 के तहत यह फैसला सुनाया गया है।
सजा और जुर्माने का पूरा विवरण
विशेष पॉक्सो न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है, और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 450 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट की एक अन्य धारा के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई है। न्यायालय ने सभी सजाओं को आदेशानुसार प्रभावी करने का निर्देश दिया है।
घटना और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी
अभियोजन के अनुसार 1 जुलाई 2023 की रात आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी जिसके बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर 26 सितंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने 6 अक्टूबर 2023 को मामले का संज्ञान लिया था। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा।