किशनगंज में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

किशनगंज में पुराने और लंबित यातायात चालानों के निपटारे को लेकर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होगी, जहां वाहन मालिकों और चालकों को ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत पुराने चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा।
परिवहन कार्यालय एवं यातायात पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ वे वाहन मालिक और चालक उठा सकेंगे जिनके वाहन का चालान किशनगंज जिले में 90 दिन या उससे अधिक पुराना है। लंबित चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोगों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया 7 सितंबर से 11 सितंबर तक निर्धारित की गई है। इच्छुक वाहन मालिक एवं चालक किशनगंज स्थित परिवहन कार्यालय के प्रथम तल पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित चालानों का सरल तरीके से निपटारा करना है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अपील की है कि वाहन मालिक इस अवसर का लाभ उठाएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद पंजीकरण का लाभ नहीं मिल सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।