कोशी स्नातक चुनाव: किशनगंज में प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू, भीड़ जमा करने पर पाबंदी!

Ghazala Saheb23 September 20261 min read0 viewsBihar
कोशी स्नातक चुनाव: किशनगंज में प्रशासन सख्त, धारा 163 लागू, भीड़ जमा करने पर पाबंदी!

किशनगंज जिले में कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-2026 के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

धारा 163 के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी नवीन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, 22 सितंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।

इन गतिविधियों पर लगेगा सख्त पहरा

चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं:

  • भीड़ जमा करने पर रोक: शांति भंग करने के इरादे से पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
  • हथियारों पर पाबंदी: आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, तीर-धनुष, गंडासा, ईंट-पत्थर या किसी भी अन्य घातक वस्तु को लेकर चलना पूरी तरह वर्जित है।
  • मतदाताओं को प्रभावित करना मना: राजनीतिक दलों, संगठनों या व्यक्तियों द्वारा मतदाताओं को डराने-धमकाने अथवा किसी भी तरह का प्रलोभन देने पर सख्त रोक रहेगी।
  • सोशल मीडिया पर निगरानी: व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर आदर्श आचार संहिता के विपरीत या आपत्तिजनक
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