लल्लू मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए तेज की दबिश

किशनगंज के पौआखाली थाना क्षेत्र के दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया को व्यवहार न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आरोपी पिछले करीब चार सप्ताह से फरार चल रहा है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पौआखाली थाना कांड संख्या 120/26 दर्ज है। घटना 28 जुलाई 2026 की रात करीब 12 बजे की है जब आरोपी पंचायत के बहाने पीड़िता, उसके पति और बेटी को अपने साथ ले गया था। रास्ते में आरोपी ने पति को नशीला पदार्थ मिलाकर रजनीगंधा खिलाकर बेहोश कर दिया।
इसके बाद आरोपी पीड़िता और उसकी बेटी को किशनगंज के एक होटल में ले गया जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे भी नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। जांच के दौरान बीएनएसएस की धारा 183 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने सभी आरोपों का समर्थन किया।
अदालत ने मामले की गंभीरता, साक्ष्यों और जांच लंबित होने के कारण अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी नेपाल के विभिन्न इलाकों में छिपा हो सकता है जिसकी तलाश जारी है।