"क्या मुआवजा जान वापस ला सकता है?": चोरबागान भगदड़ पर मनोज झा का बड़ा सवाल

उत्तर कोलकाता के चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दर्दनाक चोरबागान भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई और कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। इस हृदयविदारक घटना पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मनोज झा के तीखे सवाल: क्या आंकड़े जान की भरपाई कर सकते हैं?
आरजेडी सांसद मनोज झा ने भीड़ प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों (SOPs) की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया था?
हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “क्या इस घटना को महज एक दुर्घटना बताकर मुआवजा देने से उन परिवारों के प्रियजन वापस आ जाएंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया है?”
मनोज झा ने शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लोगों की मौतें महज एक आंकड़ा बनकर रह गई हैं। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अब सरकारों से कोई खास उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि व्यवस्था लोगों की जान की कीमत केवल आंकड़ों से लगाती है।
बंगाल सरकार का कदम: SIT का गठन और मुआवजे का ऐलान
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री उमेश राय ने इस घटना को "कुप्रबंधन" का मामला बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इस भगदड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए निम्नलिखित राहत उपायों की घोषणा की है:
- मृतकों के परिजनों के लिए: 25 लाख रुपये की नकद सहायता और एक सरकारी नौकरी।
- घायलों के लिए: 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था सख्त: धारा 163 लागू
हादसे के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर अजय नंद के आदेशानुसार, शहर के संवेदनशील इलाकों में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।
इन क्षेत्रों में लागू हैं प्रतिबंध:
यह प्रतिबंध बाउबाजार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों जैसे कॉलेज स्ट्रीट, सेंट्रल एवेन्यू (CR एवेन्यू), कोलूटोला स्ट्रीट और ईडन अस्पताल रोड तक फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में:
- पांच या उससे अधिक लोगों के अवैध रूप से इकट्ठा होने पर रोक है।
- लाठी या किसी भी प्रकार के घातक हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है।
- शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त पाबंदी है।