12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं अपना लंबित ट्रैफिक चालान

अररिया में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समन्वय से वाहन स्वामी अपने लंबित ट्रैफिक ई-चालानों का निष्पादन करा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को लंबित चालानों से राहत देना है।
शमन राशि में छूट का प्रावधान
बिहार सरकार के परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सहायता काउंटर और चालान सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
पूर्व पंजीकरण की सुविधा
इच्छुक वाहन मालिक लंबी कतार से बचने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में अपना पूर्व पंजीकरण करा सकते हैं। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित हों।