अभ अभी: चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन्हें पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.चाईबासा कोष से अवैध निकासी मामले में रांची CBI कोर्ट ने राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी करार दिया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं. इसी बीच उन्हें एक और मामले में दोषी करार दिया गया है. चारा घोटाला दुसरे मामले में 6 लोगों को बरी किया गया ह. जबकि 50 लोग दोषी करार दिए गये हैं

अभी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हुई हैं. बता दें कि चारा घोटाले के तीसरे मामले में रांची में सीबीआइ के विशेष अदालत बुधवार को फैसला सुनाया है. यह मामला चाइबासा कोषागार से 1992-93 में 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी जुड़ा हुआ. चाइबासा कोषागार से जिस वक्त अवैध निकासी हुई उस समय लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे. मालूम हो कि पहले लालू को पांच वर्ष की सजा हो चुकी हैं. वो भी चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ी ही थी. फिलहाल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के ही एक मामले में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे हैं. वे फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में रखा गया है. चाइबासा कोषागार वाले मामले में उन्‍हें बुधवार को भी सजा होने के बाद अब उनका बेल पर बाहर निकलना फिलहाल मुश्किल हो जाएगा.

बता दें कि रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में चारा घोटाले से संबंधित पांच मामले दर्ज हैं. दो मामलों में अब तक फैसला आ चुका है, जिनमें लालू प्रसाद को सजा हुई है. चारा घोटाले का एक मामला पटना स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में है जो बांका और भागलपुर कोषागार से हुई अवैध निकासी से संबंधित है. बुधवार को जिस मामले में फैसला आना है उस पर इसी वर्ष 10 जनवरी को रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी की थी और 24 जनवरी को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी.

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