प्राइवेट जॉब वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है. जिसके बारे में जानकर सभी मिठाई बांटने को तैयर हो जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जो प्राइवेट कर्मचारियों के खुशियों से भरा होगा. इस कानून के तहत कोई प्राइवेट कम्पनी अपने कर्मी को नौकरी से निकाल नहीं सकेगी. बताया जा रहा है कि सरकार इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल की लाने की तैयारी में लगी हुई है. सरकार की ओर से कोई चेंज नहीं करने के चलते कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको नौकरी से नहीं निकाल पाएगी.

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल एक ऐसा प्रस्ताव था, जिसके मुताबिक कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 300 इंप्लॉयी हों, उसे छंटनी करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती थी. लेकिन अब कंपनी के लिए सरकार ने नियम और कड़े कर लिए हैं. इस प्रस्ताव में बदलाव करते हुए अब 100 इंप्लॉयी वाली कंपनी को भी छंटनी करने के लिए परमिशन का लेना होगा है.

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में छंटनी के नियम आसान बनाने के साथ-साथ मुआवजा बढ़ाने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया था. छंटनी की सूरत में 15 दिन की बजाय तीन गुनी तक सैलेरी देने का प्रस्ताव है. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल के तहत छंटनी की शर्तें आसान बनाने का प्रस्ताव था. 300 तक कर्मचारी वाली कंपनी को बगैर सरकारी मंजूरी के छंटनी का अधिकार देने और सरकारी मंजूरी के बाद कंपनी बंद करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था. वर्तमान में जो नियम उसके तहत जिन कम्पनियों के 100 एम्प्लोय हैं उन्हें यह अधिकार प्राप्त है.

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