बिहार में तीन बार दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि अब ये शिक्षक भी अपनी नौकरी में बने रहेंगे। बता दें कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग
को एक निर्देश दिया है, जो काफी राहत भरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण शिक्षा विभाग अब किसी शिक्षक को बाहर नहीं निकालेगा और सभी निकाले गए शिक्षकों को वापस लेगा। हालांकि, इस अवधि का वेतन नो वर्क नो पे के तहत नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट के निर्देश के अनुसार, विभाग छह महीने तक लगभग पांच हजार दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाएगा, उसके बाद फिर परीक्षा लेगा। कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। असल में दक्षता परीक्षा में तीन बार फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों को सेवा से बाहर निकालने का प्रावधान है। इसके पहले दो बार ही था, जिसे कोर्ट के आदेश पर बढ़ाकर तीन बार कर दिया गया और अब चार बार हो गया है।

शिक्षा विभाग के फैसले से शिक्षकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। इन शिक्षकों का लंबे समय से मामला लटका हुआ था। अधिकांश शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं। इसी का आधार बना कर शिक्षक कोर्ट चले गए थे, जिस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया। इस मामले में और भी अपडेटेड जानकारी के लिए अखंड इंडिया की टीम के साथ बने रहे। हम जल्द ही आपको इस मामले की ताजी जानकारी से रुबुरु करायेंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करे।

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