भागलपुर/ पटना: रामनवमी के मौके पर भागलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपित केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत समेत अन्य आठ भाजपा नेताओं की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी जिला जज कुमुद रंजन सिंह की अदालत में नियमित जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत सभी आरोपितों पर लगायी गयी धाराओं को केंद्रित कर बहस किया. बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए धाराओं को लगाया है. गवाह के नाम पर डीजे बजानेवाले का बयान कलमबंद किया है. इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

बता दें कि बीजेपी के तरफ से विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार और भागलपुर के नाथनगर हिंसा मामले में हिरासत में लिए जा चुके आरोपी अर्जित शाश्वत चौबे शुक्रवार को भी कोर्ट में पेश हुए. उनके साथ साथ प्रणव दास और संजय भट्ट को भी एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. जानकारी के अनुसार आज अर्जित शाश्वत की जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई है. अर्जित एक तरफ से अधिवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा ने प्रभारी जिला जज के कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की.

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