ओमान: काफी अधिक समय तक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ओमान सरकार ने प्रवासियों लोगों को वर्क वीजा देने का फैसला लिया है. एक तरह जहां भारतीय के साथ साथ अन्य प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक कंपनियां नियमित दो वर्ष का वीजा दे सकती है तो वहीं अब वहीं प्रवासी श्रमिकों के लिए कम अवधि वाले वीजा का चयन किया जा रहा है.

इस मामले में ओमान सोसाइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के सीईओ शाहश्वर अल बलुशी ने भी बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा, “कई व्यवसायिक घर परियोजनाओं के आधार पर कम समय के लिए वर्क परमिट का चयन कर रहे हैं. निवेशक भी कुछ महीने के वर्क परमिट का चयन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अस्थायी व्यवसाय हैं. जबकि कई लोग वित्तीय मुद्दों के कारण का अवधि वालें वीजा चयन करते हैं. यानि कि कम पैसे होने के वजह से वो अस्थायी वीजा ही प्राप्त करना चाहते हैं.

मिनिस्टरी ऑफ़ मैन पॉवर की माने तो ओमान में कई प्रकार के वर्क वीजा उपलब्ध हैं. इस संबंध में मिनिस्टरी से जुड़े एक आधिकारी का यह कहना है, “निवेशकों के लिए एक साल का भी वीजा उपलब्ध है, जबकि प्रवासी श्रमिकों के लिए चार, छः और नौ महीने के वीजा भी उपलब्ध हैं. मंत्रालय इस परियोजना के आधार पर सीमित अवधि और व्यवसायों के लिए ऐसे वर्क परमिट प्रदान करता है.”

उन्होंने वित्तीय मुद्दे को लेकर यह कहा, “प्रवासी श्रमिकों के लिए चार महीने का वीज़ा के लिए 61 ओमानी रियाल, छह महीने का वीजा के लिए 91 ओमानी रियाल, नौ महीने के वीजा के लिए 136 ओमानी रियाल और एक साल के वीज़ा के लिए 101 ओमानी रियाल खर्च करना होगा.

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