सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना ज्यादा होने पर लोगों में एक डर पैदा होगा, जिससे वो सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने की आदत डालेंगे। मसौदा कानून में वाहन पंजीकरण डेटा को केंद्रीकृत करने के लिए डिजिटाइज्ड लाइसेंस प्रणाली प्रस्तावित है. विधेयक वर्तमान कानून में गलत रोड डिजाइन करने, निर्माण और रखरखाव को लेकर ठेकेदारों पर जुर्माना लागू करने के लिए संशोधन की मांग करता है. दोषी ठेकेदारों के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

संशोधित विधेयक बीते हफ्ते सांसदों के बीच वितरित किया गया था. लोकसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह बिल राज्यसभा में पिछली बार पारित नहीं हो पाया था और इसी वजह से यह बिल फिर लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकार को इस बिल में फेरबदल की आजादी होगी और हम राज्यों के अधिकार बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं. मंत्री ने कहा कि बिल पर चर्चा के समय जो भी सुझाव आएंगे उनके मुताबिक सुधार किया जाएगा. गडकरी ने कहा कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने इस बिल को मंजूरी दी है और ज्वाइंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने भी बिल पर विचार किया है, इसके बाद बिल लाया गया है।

दुनिया में सबसे आसानी से लाइसेंस भारत में ही मिलता है और यहां 30 फीसदी लाइसेंस बोगस हैं. मंत्री ने कहा कि यह मेरे विभाग की विफलता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं. हम सिर्फ 4-5 फीसदी ही सड़क हादसे कम कर पाए हैं. लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बिल का मकसद रोड एक्सीडेंट में कमी लाकर लोगों के जीवन को महफूज बनाना है. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए सरकार कड़े प्रावधान करने जा रही है। बिल में नए प्रस्ताव शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रावधान है. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है. फिलहाल बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना केवल 100 रुपये वसूला जाता है।

वहीं बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है. स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक किया गया है. सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है. किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा. नए मोटर व्हीकल बिल में इस अपराध के लिए 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है।

मुआवजे में इजाफा नए बिल में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है. मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा लाइसेंस और उसको रद्द करने के लिए भी कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं.

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