बिहार में मार्ग कर की अनधिकृत वसूली पर होगी सख्त अनुशासनिक कार्रवाई, नीतीश मिश्रा ने दी चेतावनी

बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर की वसूली नियमों के तहत ही हो सकती है। मार्ग कर की वसूली के लिए विभाग द्वारा अभी तक कोई नियमावली नहीं बनाई गई है। नियमावली के आने तक किसी भी माध्यम से मार्ग कर की वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित है।
विभाग ने पहले भी कई बार निर्देश जारी किए हैं कि जब तक नियम नहीं बनते, तब तक कोई भी नगर निकाय मार्ग कर या चुंगी न वसूले। इसके बावजूद कुछ नगर निकायों द्वारा वसूली किए जाने का मामला सामने आया है।
विभाग ने सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों के लागू होने तक वसूली तुरंत बंद की जाए। विभागीय आदेशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।