पटना हाईकोर्ट ने पत्नी पर लगाए गए तलाक के दावे को किया खारिज, सबूतों की कमी बताई

Ghazala Saheb16 September 20261 min read13 viewsBihar
पटना हाईकोर्ट ने पत्नी पर लगाए गए तलाक के दावे को किया खारिज, सबूतों की कमी बताई

बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ा मामला सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने संजय कुमार झा नाम के व्यक्ति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी पर उसकी बड़ी बहन के पति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होने का आरोप लगाया था। इस मामले की पूरी जानकारी वकील कौशलेन्द्र नारायण ने दी है।

निचली अदालत का फैसला

वकील कौशलेन्द्र नारायण ने बताया कि लोअर कोर्ट द्वारा तलाक की अर्जी खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी का उसके जीजा के साथ अवैध संबंध है और उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था।

तलाक के लिए सबूत जरूरी

वकील ने स्पष्ट किया कि 'आपत्तिजनक स्थिति' के अलग-अलग मतलब हो सकते हैं और इससे अपने आप अवैध संबंध साबित नहीं होता। पर्याप्त सबूत के बिना सिर्फ आरोप लगाना तलाक का वैध आधार नहीं हो सकता है। इस मामले में कोई गवाह, फोटो, वीडियो या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

अकोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने यह माना कि बिना सबूत के पत्नी पर लगाए गए निराधार आरोप क्रूरता की श्रेणी में आ सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि जब तक शारीरिक संबंध या अवैध संलिप्तता का सबूत न हो, तब तक परिवार के सदस्यों की तरह साथ बैठने को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है।

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