सारण में पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे

सारण प्रशासन ने दीपावली और छठ के लिए पटाखों की बिक्री पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब केवल हरित पटाखों की अनुमति होगी और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

Ghazala Saheb4 November 20262 min read0 viewsBihar
सारण में पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य, केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे

सारण जिले में आगामी दीपावली और छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार, अब जिले में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम विस्फोटक नियमावली, 2008 और इसके संशोधनों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अग्निकांड को रोका जा सके।

केवल हरित पटाखों की होगी अनुमति

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पटाखों की बिक्री के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। केवल कम शोर और कम धुआं पैदा करने वाले हरित पटाखों (Green Crackers) के निर्माण, भंडारण और बिक्री की ही अनुमति दी जाएगी। विक्रेताओं को पटाखों की बिक्री के लिए अधिकतम 15 दिनों का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा।

इन चीजों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी:

  • बेरियम नाइट्रेट, लेड और मर्करी जैसे हानिकारक रसायनों वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी।
  • लड़ी सीरीज वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
  • विदेशी या चीनी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • ऑनलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

समय और स्थान का विशेष ध्यान

पटाखों के उपयोग को लेकर भी प्रशासन ने समय सीमा निर्धारित की है। लोग केवल रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखों का उपयोग कर सकेंगे। वहीं, विक्रेताओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है।

अनुमंडल पदाधिकारी छपरा सदर, सोनपुर और मढौरा क्षेत्रों के अंतर्गत खुले मैदानों में पटाखों की दुकानें आवंटित करेंगे।

अवैध बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों का व्यापार करता पाया गया, तो उसकी सामग्री तुरंत जब्त कर ली जाएगी और उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें।

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